हज-2027 के आजमीन को 30 नवंबर तक जमा करनी होगी दूसरी किस्त, 1.25 लाख रुपये निर्धारित
हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जारी किया सर्कुलर, भुगतान में देरी होने पर रद हो सकती है हज यात्रा की सीट
गोरखपुर। हज-2027 पर जाने की तैयारी कर रहे आजमीन-ए-हज (हज यात्रियों) के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज-2027 (1448 हिजरी) के लिए दूसरी किस्त जमा करने का सर्कुलर जारी कर दिया है। इसके तहत चयनित हज यात्रियों को दूसरी किस्त के रूप में प्रति यात्री एक लाख 25 हजार रुपये जमा करने होंगे। रकम जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।
हज कमेटी ऑफ इंडिया, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 5 नवंबर 2026 को जारी सर्कुलर संख्या 18 में कहा गया है कि सभी चयनित हज यात्रियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर दूसरी किस्त की रकम जमा करनी होगी। इसके लिए ऑनलाइन और बैंक, दोनों माध्यमों से भुगतान की सुविधा दी गई है।
सर्कुलर के मुताबिक, हज यात्री हज कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in या हज सुविधा मोबाइल एप के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रकम जमा कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में निर्धारित पे-इन-स्लिप के जरिए भी भुगतान किया जा सकता है। बैंक में रकम जमा करने के लिए हज कमेटी की वेबसाइट पर उपलब्ध बैंक रेफरेंस नंबर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।
हज कमेटी ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक हज कवर के लिए जारी विशिष्ट बैंक रेफरेंस नंबर को जमा रसीद में जरूर दर्ज कराया जाए, ताकि भुगतान का सही रिकॉर्ड रखा जा सके।
सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि हज यात्रा की तीसरी और अंतिम किस्त की रकम भारत और सऊदी अरब में होने वाले सभी खर्चों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद निर्धारित की जाएगी। इसकी सूचना आजमीन को उचित समय पर दी जाएगी।
हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सभी चयनित यात्रियों से अपील की है कि वे निर्धारित अंतिम तिथि से पहले दूसरी किस्त की रकम जमा कर दें। तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करने की स्थिति में संबंधित हज यात्री की सीट रद की जा सकती है।
हज कमेटी की ओर से जारी इस सर्कुलर के बाद हज-2027 की तैयारी कर रहे आजमीन को अब दूसरी किस्त जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि भुगतान करने के बाद उसकी रसीद और बैंक रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें।
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